सदस्यता सम्बन्धी नियम                                                               ( देखें धारा -5)
नियम 1:- सदस्यता ग्रहण करने का इच्छुक व्यक्ति निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र संगठन के अध्यक्ष/ सचिव के समक्ष प्रस्तुत करेगा। सामान्यतः समाज के प्रत्येक वयस्क (18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को संगठन की सदस्यता ग्रहण करना अनिवार्य होगा। आवेदन शुल्क 5/- (पांच रुपये), आवेदन पत्र के साथ जमा करना होगा।
नियम 2:- कसदस्यों को संगठन में अपने सदस्यता की स्थिति अनुरूप अपनी सदस्यता प्रत्येक वर्ष देनी होगी जो इस प्रकार है:सदस्यता शुल्क अ. समान्य वार्षिक सदस्यता शुल्क 20/- (बीस रुपये) न्यूनतम रखा गया है ब. विशिष्ट वार्षिक सदस्यता शुल्क 1000/- (एक हजार रुपये) |
नियम 3:- वार्षिक सदस्यता शुल्क अदायगी की चुक तीन माह से अधिक अवधि तक करने पर सदस्यता समाप्त की जा सकेगी। |
नियम 4:- नैतिक पतन से संबंधित आपराधिक दूराचरण भी सदस्यता से वंचित करने का पर्याप्त कारण होगा |
नियम 5:- सदस्यता संबंधी विवाद का निराकरण संगठन की कार्यकारिणी समिति कर सकेगी |
नियम 6 :- जिन सदस्यों का वार्षिक सदस्यता शुल्क किसी कारण वश कुछ वर्ष नहीं देने पर, फिर से सदस्यता प्राप्त करने हेतु बकाया राशि एवं 5/- (पांच रुपये) अतिरिक्त शुल्क जमा करने पर पुनः सदस्यता प्राप्त कर सकेगा |
नियम 7:- संरक्षक सदस्यता : पूर्व में रहे संरक्षक सदस्यों को यथावत मान्यता प्रदान करते हुए आगामी संरक्षक सदस्यता शुल्क 5001 /- पांच हजार एक रूपये चाम्पा महासभा में संशोधित किया गया है |
संरक्षक सदस्य कार्यकारिणी के आजीवन सदस्य होंगे |
नियम 8:- पूर्व समस्त अध्यक्ष गण अनिवार्य रूप से कार्यकारिणी के आजीवन पड़ें सदस्य रहेंगे |
नियम 9 :- कार्यकरिणी के प्रत्येक सदस्यों को विशिष्ट वार्षिक सदस्यता शुल्क 1000/- (एक हजार रुपये) |अनिवार्य रूप से देय होगा
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