कार्यकारिणी नियमावली                                                               (देखें धारा-16)
नियम 1:- जातीय समाज के समस्त गाँवो को 19 (उन्नीस) ईकाई में विभाजित किया गया है, जिसमें से प्रत्येक क्षेत्र से क्षेत्रीय सचिव का चयन उस क्षेत्र के सदस्यों की सहमति से महासभा में किया जावेगा। |
नियम 2:- महासभा में उपस्थित महासभा के सदस्यों द्वारा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव एवं कोषाध्यक्ष का निर्वाचन गुप्त मतदान पद्धति से किया जायेगा। महिला प्रकोष्ठ, युवा प्रकोष्ठ एवं अन्य प्रकोष्ठ हेतु प्रभारी का मनोनयन निर्वाचित कार्यकारिणी द्वारा किया जावेगा|
नियम 3:- अध्यक्ष तथा पदाधिकारी एवं क्षेत्रीय सचिव गण व महिला एवं युवा प्रकोष्ठ के प्रभारी मिलकर कार्यकारिणी कहलायेगी |
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